मध्य प्रदेश में मकान की रजिस्ट्रारी करने पर अब अलग से नहीं करना होगा,नामांतरण

मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री मोहन यादव ने साइबर तहसील सिस्टम जारी किया है, साइबर तहसील व्यवस्था के अब मध्य प्रदेश में जो भी नागरिक मकान या खेत की रजिस्ट्रारी कराएगा। उसको अब अलग से राजस्व में नामांतरण करने के आवश्यक नहीं होगी। ये आदेश 1 जनवरी 2024 से लागू होगा।

मध्य प्रदेश में मकान की रजिस्ट्रारी स्टाम्प ड्यूटी रेट 7.5% एवं रजिस्ट्रेशन चार्ज 3% है.