मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना बनाने का उद्देश्य ऐसे परिवार को लाभ पहुचना है, जिनके माता-पिता की कोविड-19 महामारी के कारण आकस्मिक मृत्यु हो गई हो. उन परिवार के बच्चों को नीचे लिखे लाभ दिया जायेगा.
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता (लाभ)
मासिक आर्थिक सहायता – प्रत्येक बाल हितग्राही को 5000/- प्रतिमाह की सहायता राशि बैक खाते में जमा की जावेगी। यदि बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो बच्चों की सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जावेगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उसके व्यक्तिगत खाते में जमा की जावेगी। सहायता राशि संबंधित बाल हितग्राही को 21 वर्ष की आयु तक देय होगी।
मासिक राशन सहायता – प्रत्येक बाल हितग्राही और योजना के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मासिक राशन प्रदाय किया जायेगा।
शिक्षा सहायता- प्रत्येक बाल हितग्राही को स्कूल शिक्षा , उच्च शिक्षा , तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा,विधि शिक्षा आदि हेतु योजना के अनुसार नि:शुल्क शिक्षा ( पहली कक्षा से स्नातक तक ) उपलब्ध करवाई जाएगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की पात्रता
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो.
- कोविड-19 से मृत्यु 1 March, 2021 से 30 June, 2021 के मध्य हुई हो.
- बालक/बालिका 21 वर्ष से कम हो.
- स्नातक (BA, B.Sc, BBA) डिग्री न हो.
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